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Thursday, September 1, 2011

दिल्ली नागरिक विधेयक 2011.................


दिल्ली मे १५ सितम्बर से सिटीजन चार्टर करने का फ़ैसला भले ही राजनीतिक फंडा  हो, लेकिन इससे आम आदमी को कुछ कुछ फ़ायदा जरुर मिलेगा
दिल्ली सरकार ने दिल्ली नागरिक विधेयक 2011 को कडा़ई से लागू करने का ऎलान किया है इस विधेयक के मुताबिक सभी सरकारी विभागों को अपना सिटीजन चार्टर बनाना होगा इस सिटीजन चार्टर से आम आदमी को केवल संबंधित विभाग से जुडी़ सभी जानकारियां मिलेंगी बल्कि वह अपना काम भी एक तय समय सीमा के भीतर करवा पाएगा  
सरकार ने राजस्व विभाग से जुडे़ आय प्रमाण पत्र जैसे सर्टिफिकेट जारी करने की अधिकतम सीमा 21 दिन , जन्म - मृत्यु प्रमाणपत्र की  7 दिन , राशन कार्ड बनाने के लिए 43 दिन , ड्राईविंग प्रमाणपत्र के लिए 21 दिन निर्धारित की है तय समय में काम नहीं करने वाले सर्कारी कर्मचारी के वेतन में से देरी के लिए दस रुपए रोज का जुर्माना काटा जाएगा यही नहीं दोषी अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट में भी ये टिप्पणी दर्ज की जाएगी जिसका असर उसकी तरक्की पर भी पडे़गा  
सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की भी बात कही है ।दिल्ली नागरिक विधेयक 2011लागू होने के बाद दिल्ली राज्य  सिटीजन चार्टर  को लागू करने वाला मध्य प्रदेश के बाद  देश का दूसरा प्रदेश बन जाएगा  
हालांकि देरी के लिए लगाए जाने वाले दंड की राशि काफी कम है लोगों का मानना है कि जब रिश्वत के रूप में सैकडो़ और हजारों रुपए चलते हों  तो ऎसे मे दस रुपए रोज का जुर्माना कर्मचारियों को सुधार पाने में कितना  मददगार होगा यह कहना मुश्किल है मगर इतना जरूर  है कि  यदि इस प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी से लागू किया गया तथा उसका कडा़ई से पालन किया गया तो भ्रष्टाचार पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है .......